लावालौंग। प्रतिनिधि
जिला विधिक सेवा प्राधिकार चतरा के निर्देशन और बाल दिवस के अवसर पर नेशनल पब्लिक स्कूल लमटा में कानूनी जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। जिसमें पीएलवी जणेश कुमार और रविकांत कुमार के मार्गदर्शन में गुरुवार को विधिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर बच्चों को उनके अधिकारों के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई। इस दौरान पीएलवी जनेश कुमार यादव ने छात्रों को बताते हुए कहा शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत 6 से 14 वर्ष के सभी बालक एवं बालिकाओं के लिए नि:शुल्क शिक्षा एवं प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। इसलिए प्रत्येक बच्चा चाहे वह गरीब वर्ग का ही क्यों न हो, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार रखता है। वहीं पीएलवी रविकांत कुमार ने लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम के बारे में जानकारी दी। मौके पर उनके साथ स्कूल के सभी शिक्षक व छात्र उपस्थित थे।