भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी के खिलाफ दल बदल के मामले में स्पीकर न्यायाधिकरण में मंगलवार को वर्चुअल माध्यम से सुनवाई हुई। इस दौरान बाबूलाल के अधिवक्ता ने कहा कि जेवीएम के सिंबल पर निर्वाचित तीन में से दो सदस्य (प्रदीप यादव और बंधु तिर्की) पार्टी से निष्कासित किए गए। ऐसे सदस्यों के मत का महत्व नहीं होता। निष्कासन के बाद बाबूलाल मरांडी ने जेवीएम का विधिवत विलय भाजपा में कराया। और फिर भाजपा में शामिल हो गए। जेवीएम के विलय को संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग ने मान्यता दे दी है। चुनाव आयोग के निर्णय के खिलाफ अपील सुनना स्पीकर के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। इन तथ्यों के आधार पर बाबूलाल के खिलाफ संविधान की दसवीं अनुसूची के तहत दलबदल का मामला नहीं बनता। बाबूलाल मरांडी ने इस मामले में प्रारंभिक आपत्ति फाइल की है। दूसरी तरफ बाबूलाल के खिलाफ दलबदल की शिकायत करने वाले विधायक प्रदीप यादव, बंधु तिर्की और दीपिका पांडेय की ओर से अधिवक्ता ने कहा कि यह दल बदल का मामला दसवीं अनुसूची के तहत स्पीकर के क्षेत्राधिकार में है। प्रदीप यादव के अधिवक्ता ने कहा कि चुनाव आयोग ने जेवीएम के चुनाव चिह्न कंघी छाप को सीज करने का आदेश दिया है। आयोग ने पार्टी के विलय को मान्यता नहीं दी है। पार्टी का विलय स्पीकर के अधिकार क्षेत्र का मामला है।
स्पीकर रबींद्र नाथ महतो से सुनवाई के दौरान पूर्व विधायक राजकुमार यादव ने इस मामले में जल्द सुनवाई पूरी करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि बाबूलाल झाविमो के टिकट पर चुनाव जीतकर भाजपा में शामिल हुए। उन्होंने ऐसा कर जनादेश का अपमान किया। इसपर बाबूलाल के अधिवक्ता ने कहा कि विधायक प्रदीप यादव और बंधु तिर्की को पहले ही झाविमो से निष्कासित कर दिया गया था, इसलिए बाबूलाल ने विधिवत रूप से झविमो को भाजपा में मर्ज कराया। यह दल बदल का मामला ही नहीं है। बाबूलाल के अधिवक्ता ने उस मामले में शीघ्र आदेश पारित करने की अपील स्पीकर से की जिसमें विधायक प्रदीप यादव और बंधु तिर्की के सदन में बैठने की व्यवस्था निर्धारित करने की मांग की गई है। स्पीकर रबीन्द्रनाथ महतो ने कहा कि मामले की सुनवाई जारी रहेगी। अगली सुनवाई की तिथि बाद में घोषित की जाएगी।
उल्लेखनीय है कि बाबूलाल मरांडी के खिलाफ विधायक भूषण तिर्की, दीपिका पांडेय सिंह, प्रदीप यादव, बंधु तिर्की और पूर्व विधायक राजकुमार यादव की ओर से दलबदल से संबंधित शिकायतें की गई है। इसके आधार पर बाबूलाल मरांडी के खिलाफ स्पीकर न्यायाधिकरण में दलबदल का मामला दर्ज करके सुनवाई की जा रही है। पिछली सुनवाई बजट सत्र के बाद मार्च अंत में हुई थी। उसके बाद कोरोना की दूसरी लहर के कारण सुनवाई नहीं हो सकी। अब वर्चअल माध्यम से सुनवाई शुरू हुई है।
प्रदीप-बंधु पर के खिलाफ भी दलबदल का मामला
भााजपा विधायक समरी लाल और अन्य की ओर से झाविमो से कांग्रेस में शामिल हुए विधायकों प्रदीप यादव और बंधु तिर्की के खिलाफ दलबदल की शिकायत स्पीकर से की है। मामले में प्रदीप यादव ने अपना पक्ष रख दिया है, लेकिन बंधु तिर्की ने अब तक स्पीकर के नोटिस के बाद पक्ष नहीं रखा है। विधानसभा की ओर से बंधु तिर्की को नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने के लिए फिर से नोटिस जारी किया गया है। मामले में भी सुनवाई होनी है।